- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 24 के अनुसार:- " सूचना का अधिकार अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा स्थापित दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट आसूचना और सुरक्षा संगठन 'केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो' पर लागू नहीं होगा। तथापि, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 24 (i) के पहले परंतुक के अनुसार- "भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी को इस उप-धारा के तहत हटाया नहीं जाएगा
- तदनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 24(i) के पहले परंतुक के प्रयोजन के लिए:
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) का विवरण:
श्री सुरेश कुमार मीना, अवर सचिव
कमरा संख्या 110, पहली मंजिल बी-विंग,
जनपथ भवन, जनपथ
नई दिल्ली-110001
दूरभाष संख्या 23739468
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण:
श्री सुनील बरेजा, उप-सचिव
कमरा संख्या 602, छठी मंजिल बी-विंग,
जनपथ भवन, जनपथ
नई दिल्ली-110001
दूरभाष संख्या: 23712455