केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को पूर्व विवरणों की रिपोर्टें प्रदान करता है।
संबंधित बैंक केवल ईमेल के माध्यम से विनिर्दिष्ट फार्मेट में संभावित उधारकर्ताओं/गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) पर रिपोर्ट मांग सकते हैं।