आर्थिक आसूचना परिषद (ईआईसी)

आर्थिक आसूचना परिषद (ईआईसी)

हाल के दिनों में आर्थिक अपराधों और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के बीच विकसित हो रहे संबंधों को देखते हुए, सरकार ने आर्थिक अपराधों से निपटने वाली प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक आसूचना परिषद (ईआईसी) का गठन किया। ईआईसी का कार्य आर्थिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर खुफिया जानकारी एकत्र करके आर्थिक अपराधों से निपटना, अंतर-एजेंसी समन्वय स्थापित करना और आर्थिक अपराधों से प्रभावी तरीके से निपटना है।

ईआईसी का भारत सरकार द्वारा प्रदत्त संगठनात्मक स्वरूप निम्नानुसार है:

वित्त मंत्री

अध्यक्ष

राज्य मंत्री (राजस्व)

उपाध्यक्ष

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

सदस्य

वित्त सचिव/सचिव, आर्थिक कार्य विभाग

सदस्य

गृह सचिव

सदस्य

राजस्व सचिव

सदस्य

सचिव, कंपनी कार्य विभाग

सदस्य

सचिव, वित्तीय क्षेत्र, आर्थिक कार्य विभाग

सदस्य

सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय

सदस्य

अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

सदस्य

अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

सदस्य

अध्यक्ष, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

सदस्य

महानिदेशक, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो

सदस्य

महानिदेशक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो

सदस्य

महानिदेशक, राजस्व आसूचना महानिदेशालय

सदस्य

महानिदेशक, माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय

सदस्य

अपर सचिव, राजस्व विभाग

सदस्य

निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय

सदस्य

महानिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय

सदस्य

निदेशक, वित्तीय आसूचना इकाई-भारत

सदस्य

सचिव, विदेश मंत्रालय

विशेष आमंत्रित

सचिव, आर एंड एडब्ल्यू

विशेष आमंत्रित

निदेशक, आसूचना ब्यूरो

विशेष आमंत्रित

निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो

विशेष आमंत्रित

महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल

विशेष आमंत्रित

ईआईसी किसी अन्य अधिकारी या व्यक्ति को भी आमंत्रित कर सकता है जिसके विचार/सहभागिता उसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए लाभदायक मानी जाती है।

केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) ईआईसी का सचिवालय है और केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) के महानिदेशक ईआईसी के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करते हैं।