स्कंधों के बारे में

आर्थिक आसूचना स्कंध

  1. अपने राष्ट्रीय आर्थिक आसूचना नेटवर्क (एनईआईएन) डेटाबेस में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त आर्थिक अपराध संबंधी डेटा का भंडार बनाए रखना।
  2. ब्यूरो में प्राप्त बहु-एजेंसी प्रभाव वाली सूचनाओं को समन्वित जांच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एलईए/नियामकों तक प्रसारित किया जाता है। सूचना साझाकरण प्रोटोकॉल के अनुसार, एलईए/विनियामकों को निर्धारित विभिन्न चरणों में आर्थिक अपराधों से संबंधित सूचना सीईआईबी के साथ साझा करना अपेक्षित है।
  3. माननीय वित्त मंत्री और राजस्व सचिव की अध्यक्षता में क्रमशः ईआईसी और कार्य समूह की बैठक का आयोजन और संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई।
  4. आर्थिक अपराधों की विभिन्न प्रवृत्तियों/प्रभाव क्षेत्रों पर अध्ययन करना और उनके लूपहोल्स (बचने के मार्गों) को कम करने के बेहतर तरीके प्रस्तावित करना।
  5. प्राप्त हुई सूचनाओं का विश्लेषण करने पर पहचानी गई प्रवृत्तियों के आधार पर विभिन्न एलईए के सक्षम प्राधिकारी के साथ नीतिगत सुझाव/ कार्य प्रणाली परिपत्रों को साझा करना।
  6. महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और समाधानों पर सोच-विचार करने में अंशांकित (कैलिब्रेटेड) दृष्टिकोण का सुझाव देने के लिए आर्थिक आसूचना समूह (जीईआई) का आयोजन करना।
  7. वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार, ₹50 करोड़ से अधिक की ऋण राशि के लिए संभावित उधारकर्ताओं/गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को पूर्व-विवरणों की रिपोर्ट प्रदान करना।
  8. फीडबैक/इनपुट के लिए विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ समन्वय करके ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम (जीईपी) के तहत आवेदनों की जांच करना और वित्त मंत्रालय (एमओएफ) की ओर से आवेदन को मंजूरी या अस्वीकृति प्रदान करना।

कोफ़ेपोसा स्कंध

  1. डिटैन्शन (हिरासत) में लिए जाने संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने के लिए स्क्रीनिंग (अनुवीक्षण) समिति का पुनर्गठन।
  2. कोफेपोसा अधिनियम, 1974 के तहत हिरासत में लेने संबंधी प्रस्तावों की जांच।
  3. कोफेपोसा अधिनियम, 1974 के तहत हिरासत आदेश जारी करना और इसके आधार।
  4. डिटैन्शन प्राधिकारी या महानिदेशक, सीईआईबी द्वारा डिटैन्शन आदेश के खिलाफ हिरासत में लिए गए लोगों की ओर से अभ्यावेदन का निपटान।
  5. सलाहकार बोर्ड को उनकी राय के लिए डिटैन्शन का संदर्भ भेजना।
  6. सलाहकार बोर्ड की राय के अनुसार हिरासत आदेश को रद्द करने का आदेश जारी करना।
  7. डिटैन्शन (हिरासत मे लेने संबंधी) आदेश के खिलाफ गिरफ्तारी से बच रहे व्यक्तियों को अपराधी घोषित करने के लिए धारा 7(1)(बी) और (ए) के तहत कार्रवाई शुरू करना और बाद में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 82,83,84 और 85 के तहत उनकी संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई ।
  8. कोफेपोसा अधिनियम, 1974 के उचित कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश/निर्देश जारी करना।
  9. कोफेपोसा अधिनियम, 1974 के तहत अधीनस्थ विधान से संबंधित सभी मामले।
  10. हिरासत संबंधी आँकड़ों का संकलन।
  11. विभिन्न उच्च न्यायालयों में बंदियों द्वारा या उनकी ओर से दायर दांडिक रिट याचिका पर कार्रवाई करना।
  12. उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका पर कार्रवाई करना।
  13. काउंसेल की नियुक्ति के मामले से संबंधित कार्य करना और उनके साथ सम्मेलन और विचार-विमर्श करना।
  14. जवाबी शपथपत्र दाखिल करने संबंधी कार्य करना और सुनवाई की तारीख पर उपस्थित होना।
  15. कोफेपोसा अधिनियम, 1974 के उचित कार्यान्वयन के लिए नीति/दिशानिर्देशों को उचित निर्माण हेतु सलाहकार बोर्ड की राय और हिरासत के मामलों में न्यायालयों के निर्णयों की जांच करना।
  16. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा व्यक्तियों की हिरासत संबंधी रिपोर्ट पर कार्रवाई करना।

समन्वय स्कंध

  1. 30 आरईआईसी, जो क्षेत्रीय स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए नोडल एजेंसियां हैं - के कार्य-प्रदर्शन की मॉनिटरिंग (निगरानी) करना ।
  2. आयकर चोरी, वित्तीय/पूंजी बाजार, बीमा/रियल एस्टेट, बेनामी संपत्ति, एसएफआईओ, कॉर्पोरेट मामले, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों से संबंधित आर्थिक आसूचना कार्य।
  3. राजस्व विभाग और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के लिए विभिन्न विषयों पर विशेष प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय करना।
  4. क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों (आरईआईसी) जो क्षेत्र स्तर पर नोडल एजेंसियां हैं और इसमें आर्थिक अपराधों से निपटने वाली विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन और जांच एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, के कामकाज का पर्यवेक्षण और निगरानी।
  5. उपर्युक्त एजेंसियों को उनकी चल रही जांच में सुविधा प्रदान करने के लिए पूर्व-विवरणों की रिपोर्टें प्रदान करना।

सामान्य प्रशासन

  1. सभी प्रशासनिक एवं स्थापना संबंधी मामले।